काॅलेज के विद्यार्थियों का रेगिंग गतिविधि में भाग लेना पूर्णतः वर्जित है। किसी भी प्रकार की रेगिंग गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर काॅलेज द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार दण्डित किया जायेगा तथा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई जायेगी। काॅलेज द्वारा रेगिंग गतिविधि रोकथाम समिति गठित की जायेगी जो विद्यार्थियों की गतिविधियों पर कक्षाकक्षों, बरामदों, पुस्तकालय, खेल-मैदान, केन्टीन, कैम्पस, हाॅस्टल आदि क्षेत्रों में निगरानी रखेगी तथा किसी भी विद्यार्थी संलिप्त होने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तदानुसार तुरन्त सख्त कार्यवाही की जायेगी। रेगिंग गतिविधियों में भाग न लेने हेतु एक घोषणा-पत्र भी प्रवेश आवेदन पर देना होगा। जिस पर विद्यार्थी एवं पिता/माता/संरक्षक के हस्ताक्षर होंगे। विद्यार्थी के साथ रेगिंग का अंदेशा होने पर अथवा के समय तुरन्त प्राचार्य अथवा उपस्थित किसी भी संकाय सदस्य/पुलिस को व्यक्तिशः/मोबाइल द्वारा सूचित करें।
डॉ. ललित कुमार ( मुख्य परामर्शदाता )
डॉ. युधिष्ठिर शर्मा ( परामर्शदाता )
श्री मोहम्मद यामीन (परामर्शदाता)
डॉ. एकता झा (परामर्शदाता)
डॉ. चेनाराम (परामर्शदाता)